Leave Travel Allowance (LTA) Exemption in New Tax Regime: क्या आप LTA छूट का लाभ उठा सकते हैं या यह टैक्सेबल है?

Is Leave Travel Allowance (LTA) exemption available under the new tax regime for FY 2025-26? Understand LTA taxability, exemption rules, and how it differs from the old tax regime.

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5/27/20251 min read

Leave Travel Allowance (LTA) Exemption in New Tax Regime: क्या आप LTA छूट का लाभ उठा सकते हैं या यह टैक्सेबल है?

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एलटीए (LTA) क्या है?

एलटीए, यानी लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance), एक वेतन घटक है जिसे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को यात्रा खर्च के लिए प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को भारत के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत, कुछ शर्तों के साथ एलटीए पर कर छूट का प्रावधान है।

नया टैक्स रिजीम और LTA छूट

क्या नए टैक्स रिजीम में LTA छूट मिलती है?

नए टैक्स रिजीम (FY 2025-26) को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए LTA पर कोई टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है। यदि आप अपने वेतन में LTA प्राप्त करते हैं और आपने नए टैक्स रिजीम को चुना है, तो यात्रा बिल जमा करने के बावजूद भी LTA पूरी तरह टैक्सेबल रहेगा।

उदाहरण:
अगर आपकी CTC में LTA शामिल है और आपने नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स कटवाया है, तो आपको LTA पर कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे आप यात्रा के बिल जमा करें या नहीं। यह राशि आपकी कुल आय में जोड़कर टैक्स योग्य हो जाएगी।

पुराने टैक्स रिजीम में LTA छूट

कब मिलती है LTA छूट?

एलटीए छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है, जिन्होंने पुराने टैक्स रिजीम को चुना है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है1

LTA छूट के नियम (पुराने टैक्स रिजीम में):

  • एलटीए वेतन का हिस्सा होना चाहिए: कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन में LTA मिलना चाहिए।

  • यात्रा बिल जमा करना जरूरी: यात्रा के बिल और दस्तावेज़ निर्धारित समय सीमा में नियोक्ता को जमा करने होंगे।

  • केवल भारत में यात्रा पर छूट: LTA छूट केवल भारत के भीतर यात्रा पर ही मिलती है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर नहीं।

  • परिवार के सदस्यों के लिए भी छूट: यात्रा में साथ गए परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, आश्रित भाई-बहन) के यात्रा खर्च पर भी छूट मिल सकती है।

  • सिर्फ यात्रा खर्च पर छूट: LTA छूट केवल यात्रा के वास्तविक परिवहन खर्च (हवाई, रेल, बस) पर मिलती है। होटल, भोजन आदि पर खर्च की छूट नहीं मिलती।

  • छूट की अधिकतम सीमा: छूट केवल यात्रा के सबसे छोटे मार्ग के किराए तक ही सीमित है, और वह भी नियोक्ता द्वारा दिए गए LTA तक। यदि यात्रा खर्च ज्यादा है, तो छूट LTA तक ही सीमित होगी।

चार साल के ब्लॉक में LTA छूट

एलटीए छूट चार साल के ब्लॉक में अधिकतम दो बार ली जा सकती है। मौजूदा ब्लॉक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक है। यदि कर्मचारी किसी कारण से ब्लॉक में यात्रा नहीं कर पाता, तो एक यात्रा अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है1

सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नियम

सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए LTA छूट के नियम समान हैं। दोनों को ही पुराने टैक्स रिजीम में रहते हुए, चार साल के ब्लॉक में दो बार छूट का लाभ मिल सकता है। छूट केवल भारत के भीतर यात्रा पर ही मान्य है, और इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

LTA छूट क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • यात्रा टिकट (हवाई, रेल, बस)

  • यात्रा की तारीख और गंतव्य का विवरण

  • परिवार के सदस्यों की सूची (यदि साथ गए हों)

  • नियोक्ता द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज़

LTA छूट के लिए सुझाव

  • अगर आपकी CTC में LTA शामिल है और आप टैक्स बचत चाहते हैं, तो पुराने टैक्स रिजीम को चुनना फायदेमंद हो सकता है।

  • यात्रा के सभी बिल और दस्तावेज़ समय पर जमा करें।

  • यात्रा केवल भारत के भीतर करें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर छूट नहीं मिलती।

  • परिवार के आश्रित सदस्यों के यात्रा खर्च पर भी छूट का लाभ लें।

निष्कर्ष

नए टैक्स रिजीम में LTA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। यदि आप टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पुराने टैक्स रिजीम को चुनना जरूरी है, साथ ही सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यात्रा के बिल और दस्तावेज़ सही समय पर जमा करें और केवल भारत के भीतर यात्रा करें। अपने टैक्स प्लानिंग के लिए इन नियमों को ध्यान में रखें, ताकि आप अधिकतम टैक्स छूट का लाभ उठा सकें।

नोट: टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। नवीनतम जानकारी और व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।

SOURCE: ECONOMIC TIMES