ITR फाइलिंग में HRA क्लेम: क्या मकान मालिक का PAN कार्ड जरूरी है? जानें पूरी प्रक्रिया

जानें, क्या HRA क्लेम करते समय इनकम टैक्स रिटर्न में मकान मालिक का PAN कार्ड जरूरी है या नहीं। पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें।

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6/10/20251 min read

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HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का PAN कार्ड: नियम और प्रक्रिया

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करना ज्यादातर सैलरीड कर्मचारियों के लिए आम प्रक्रिया है। लेकिन क्या HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का PAN नंबर देना जरूरी है? यह सवाल हर टैक्सपेयर्स के मन में आता है, खासकर तब जब रेंट की रकम ज्यादा हो।

HRA क्या है और क्यों जरूरी है?

HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, सैलरीड कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी देनी होती है।

मकान मालिक का PAN कब जरूरी है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, अगर आप सालाना ₹1 लाख (यानि ₹8,333 प्रति माह) से ज्यादा किराया देते हैं, तो HRA क्लेम करते समय आपको मकान मालिक का PAN नंबर देना अनिवार्य है। अगर आप साल में ₹1 लाख या उससे कम किराया देते हैं, तो PAN नंबर देना जरूरी नहीं है।

नया ITR यूटिलिटी और PAN की आवश्यकता

नए ITR यूटिलिटी में भी यही नियम लागू है। अगर किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो PAN नंबर देना ही होगा। अगर मकान मालिक PAN नंबर नहीं देता, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें मकान मालिक द्वारा PAN न देने का कारण बताना होगा। लेकिन, ऐसे मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अतिरिक्त जानकारी या सबूत मांग सकता है।

PAN नंबर न होने पर क्या करें?

अगर मकान मालिक PAN नंबर देने से मना करता है या उसके पास PAN नहीं है, तो आपको एक डिक्लेरेशन लेटर देना होगा जिसमें मकान मालिक की पूरी जानकारी और PAN न होने का कारण लिखा हो। लेकिन ध्यान दें, इससे आपकी क्लेमिंग प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में आपकी क्लेम को वेरिफाई कर सकता है।

जरूरी दस्तावेज

HRA क्लेम करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • किराया रसीदें

  • मकान मालिक का PAN (अगर किराया ₹1 लाख से ज्यादा है)

  • रेंट एग्रीमेंट

  • मकान मालिक का नाम और पता

  • PAN न होने की दशा में डिक्लेरेशन लेटर

ITR में HRA क्लेम करते समय फॉर्म कैसे भरें?

  • ITR फॉर्म में HRA क्लेम करते समय आपको रेंट की राशि, मकान मालिक का नाम, पता और PAN नंबर भरना होगा (अगर लागू हो)।

  • अगर PAN नंबर नहीं है, तो डिक्लेरेशन अटैच करें।

  • सभी दस्तावेज संभालकर रखें, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांग सकता है।

HRA क्लेम में गलती करने पर क्या होगा?

अगर आप गलत जानकारी देते हैं या जरूरी दस्तावेज नहीं देते, तो आपका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा, टैक्स डिपार्टमेंट आपसे स्पष्टीकरण या अतिरिक्त टैक्स भी मांग सकता है।

HRA छूट की गणना कैसे होती है?

HRA छूट की गणना निम्नलिखित में से सबसे कम राशि पर होती है:

  • HRA का वास्तविक हिस्सा जो सैलरी में मिला है

  • सैलरी का 50% (मेट्रो सिटी) या 40% (नॉन-मेट्रो)

  • कुल किराया भुगतान – सैलरी का 10%

महत्वपूर्ण बातें

  • सालाना ₹1 लाख से ज्यादा किराया देने पर मकान मालिक का PAN जरूरी।

  • PAN न हो तो डिक्लेरेशन देना जरूरी।

  • सभी दस्तावेज संभालकर रखें।

  • गलत जानकारी देने पर पेनल्टी लग सकती है।

निष्कर्ष

अगर आप HRA क्लेम करना चाहते हैं और सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो मकान मालिक का PAN नंबर देना अनिवार्य है। नए ITR यूटिलिटी में भी यही नियम लागू है। सही दस्तावेज और जानकारी देने से आपका HRA क्लेम आसानी से प्रोसेस हो जाएगा।

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