रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आयकर लाभ: PF, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, कम्युटेशन और अन्य – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ब्रॉशर की पूरी जानकारी
PF, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, कम्युटेशन और अन्य – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ब्रॉशर की पूरी जानकारी
FINANCE


परिचय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नई ब्रॉशर जारी की है जिसमें पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, कम्युटेशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर टैक्स छूट और नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि रिटायर्ड कर्मचारियों को कौन-कौन से टैक्स लाभ मिलते हैं, किन-किन आय पर टैक्स छूट है, और किन धाराओं के तहत ये छूट मिलती है।
1. टैक्स छूट की बेसिक लिमिट (Basic Exemption Limit)
पुराने टैक्स सिस्टम में
सामान्य करदाता: ₹2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं।
सीनियर सिटीजन (60-80 वर्ष): ₹3 लाख तक टैक्स छूट।
सुपर सीनियर सिटीजन (80+ वर्ष): ₹5 लाख तक टैक्स छूट।
नए टैक्स सिस्टम में
सभी के लिए: ₹3 लाख तक टैक्स छूट (AY 2024-25 और 2025-26)।
कोई अतिरिक्त छूट उम्र के आधार पर नहीं।
2. पेंशन पर टैक्स (Pension Taxation)
पेंशन को ‘सैलरी’ इनकम के तहत टैक्सेबल माना जाता है।
यदि पेंशन किसी एन्युटी प्लान से है (जो खुद खरीदा गया हो), तो वह ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज’ के तहत टैक्सेबल है।
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)
पुराने टैक्स सिस्टम: AY 2020-21 से 60+ उम्र के पेंशनर्स को ₹50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन।
नए टैक्स सिस्टम: AY 2024-25 से ₹50,000, और AY 2025-26 से ₹75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन।
4. एडवांस टैक्स (Advance Tax)
यदि आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक है, तो एडवांस टैक्स देना होता है।
लेकिन, 60+ उम्र के रिटायर्ड व्यक्ति को एडवांस टैक्स नहीं देना, अगर उनकी आय ‘प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन’ के तहत नहीं है।
5. ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट (Gratuity Tax Exemption)
सरकारी कर्मचारियों के लिए: पूरी तरह टैक्स फ्री।
प्राइवेट कर्मचारियों के लिए: पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत कैलकुलेटेड लिमिट तक टैक्स फ्री।
6. पेंशन कम्युटेशन (Pension Commutation)
ग्रेच्युटी पाने वालों के लिए: 1/3 कम्युटेड पेंशन टैक्स फ्री।
ग्रेच्युटी न पाने वालों के लिए: 1/2 कम्युटेड पेंशन टैक्स फ्री।
7. फैमिली पेंशन (Family Pension)
फैमिली पेंशन ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज’ में टैक्सेबल है।
इसमें 33.33% या ₹15,000 (जो भी कम हो) की डिडक्शन मिलती है।
8. लीव एनकैशमेंट (Leave Encashment)
सरकारी कर्मचारी: पूरी तरह टैक्स फ्री।
अन्य कर्मचारी: 10 महीने की एवरेज सैलरी या ₹25 लाख (जो भी कम हो), टैक्स फ्री (AY 2024-25 से)।
9. सुपरएन्युएशन फंड (Superannuation Fund)
अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड से मिली राशि कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री है।
10. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम (Section 80D)
60+ उम्र के लिए ₹50,000 तक की डिडक्शन (प्रीमियम या मेडिकल खर्च पर, अगर इंश्योरेंस नहीं है)।
केवल पुराने टैक्स सिस्टम में उपलब्ध।
11. प्रोविडेंट फंड (Provident Fund)
PF की राशि टैक्स फ्री है, बशर्ते कर्मचारी और नियोक्ता की योगदान लिमिट के भीतर हो।
कर्मचारी का योगदान ₹2.5 लाख (नियोक्ता के साथ) या ₹5 लाख (नियोक्ता के बिना) तक टैक्स फ्री।
12. मेडिकल ट्रीटमेंट (Section 80DDB)
गंभीर बीमारी के इलाज पर ₹1 लाख तक डिडक्शन (60+ उम्र के लिए), केवल पुराने टैक्स सिस्टम में।
13. बैंक/पोस्ट ऑफिस ब्याज (Section 80TTB)
60+ उम्र के लिए बैंक/पोस्ट ऑफिस/को-ऑपरेटिव बैंक की ब्याज आय पर ₹50,000 तक डिडक्शन।
ब्याज ₹50,000 से कम हो तो TDS नहीं कटेगा।
14. रिवर्स मॉर्गेज (Reverse Mortgage)
रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत घर बेचने पर या लोन लेने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ब्रॉशर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड्स, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट आदि पर टैक्स छूट और नियमों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। सही टैक्स प्लानिंग के लिए इन नियमों को समझना जरूरी है।
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