Form 16 कब मिलेगा? वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए FY 2024-25 (AY 2025-26) में ITR फाइलिंग के लिए पूरी जानकारी
Find out when salaried employees will get Form 16 for FY 2024-25 (AY 2025-26), the official deadline, latest changes, and why Form 16 is crucial for income tax return filing in India.
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Form 16 कब मिलेगा? वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए FY 2024-25 (AY 2025-26) में ITR फाइलिंग के लिए पूरी जानकारी
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फॉर्म 16 क्या है और क्यों जरूरी है?
फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपकी सालभर की सैलरी, टैक्स डिडक्शन (TDS), डिडक्शन और छूट की जानकारी होती है। यह प्रमाणपत्र आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने में सहूलियत देता है और टैक्स की सही गणना करने में मदद करता है467।
फॉर्म 16 कब जारी किया जाएगा?
आयकर नियमों के अनुसार, नियोक्ता को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी–मार्च) का e-TDS रिटर्न 31 मई तक फाइल करना होता है। इसके बाद, नियोक्ता को 15 दिनों के भीतर फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। यानी, वेतनभोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16 15 जून 2025 तक मिल जाना चाहिए3457।
नोट: यदि आपने साल में नौकरी बदली है, तो आपको हर नियोक्ता से अलग-अलग फॉर्म 16 लेना होगा57।
फॉर्म 16 न मिलने पर क्या करें?
अगर 15 जून तक आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो आप अपने नियोक्ता से मांग सकते हैं। नियोक्ता द्वारा देरी करने पर, आयकर विभाग रोज़ाना ₹100 का जुर्माना लगा सकता है57। यदि नियोक्ता फॉर्म 16 जारी नहीं करता, तो आप अपने क्षेत्रीय आयकर अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।
फॉर्म 16 के नए बदलाव 2025 में
इस साल फॉर्म 16 के फॉर्मेट में बदलाव किए गए हैं ताकि सैलरी, टैक्स डिडक्शन और छूट की जानकारी और पारदर्शी और स्पष्ट हो सके। अब इसमें:
टैक्स-फ्री अलाउंस, डिडक्शन और टैक्सेबल बेनिफिट्स की स्पष्ट जानकारी होगी।
नए टैक्स रिजीम की अनिवार्य घोषणा।
यदि किसी कर्मचारी ने साल में एक से अधिक नियोक्ता के साथ काम किया है, तो सभी की जानकारी एक जगह दी जाएगी।
इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, टैक्स डिडक्शन और छूट समझने में आसानी होगी और ITR फाइलिंग में कम गलतियां होंगी।
ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म 16 क्यों जरूरी है?
फॉर्म 16 से आपको अपनी कुल सैलरी, टैक्स डिडक्शन और छूट की सही जानकारी मिलती है।
यह टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान और पारदर्शी बनाता है।
फॉर्म 16 के बिना भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS की मदद लेनी होगी7।
फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करें?
आमतौर पर HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा फॉर्म 16 जारी किया जाता है।
यदि आपने नौकरी छोड़ दी है, तब भी आप पुराने नियोक्ता से फॉर्म 16 मांग सकते हैं।
फॉर्म 16 खो जाने पर डुप्लीकेट कॉपी भी मांगी जा सकती है7।
फॉर्म 16 के बिना ITR कैसे फाइल करें?
सैलरी स्लिप्स इकट्ठा करें: सालभर की सैलरी स्लिप्स से सैलरी, अलाउंस, डिडक्शन आदि की जानकारी लें।
टैक्सेबल इनकम की गणना करें: सभी सैलरी कंपोनेंट्स को जोड़कर और डिडक्शन घटाकर टैक्सेबल इनकम निकालें।
फॉर्म 26AS देखें: इसमें आपके PAN पर जितना टैक्स जमा हुआ है, उसकी जानकारी होती है।
बैंक स्टेटमेंट से अन्य इनकम जोड़ें: ब्याज, डिविडेंड आदि की जानकारी भी जोड़ें।
सभी डिटेल्स मिलान करें: अगर कोई अंतर हो, तो नियोक्ता या बैंक से संपर्क करें7।
महत्वपूर्ण बातें
फॉर्म 16 एक प्रमाण है कि आपके टैक्स सही तरीके से कटे और सरकार को जमा हुए।
फॉर्म 16 से ITR फाइलिंग में आसानी होती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
समय पर ITR फाइल न करने पर लेट फीस और ब्याज लग सकता है।
निष्कर्ष
वेतनभोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16, वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए, 15 जून 2025 तक मिल जाना चाहिए। इसके बाद ही ITR फाइलिंग शुरू करें ताकि सभी डिटेल्स सही मिलें और टैक्स रिटर्न में कोई गलती न हो। फॉर्म 16 के नए फॉर्मेट से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अगर फॉर्म 16 समय पर न मिले, तो तुरंत अपने नियोक्ता से संपर्क करें।
SOURCE: ECONOMIC TIMES, FINANCIAL EXPRESS